Filing rejected is also called mutation in the English language. This means that when any person gives his land in reward or donates or sells it, then the correction slip is issued in the name of the other person in the government register and the land is made in his name. That is, under the dakhil kharij online apply bihar filing, the name of another person has to be removed by deleting the name of another person in the Bihar land record. Now land tax i.e. rent will be collected from other person. Similarly, according to the Bihar filing-dismissal dakhil kharij online apply bihar act, agricultural land is transferred from one generation to another in Bihar conversion. Which we call the admission in the asan language.दाखिल खारिज क्या है ?अस्वीकृत फाइलिंग को अंग्रेजी भाषा में म्यूटेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन इनाम में देता है या दान करता है या बेचता है, तो सरकारी रजिस्टर में दूसरे व्यक्ति के नाम सुधार पर्ची जारी की जाती है और उसके नाम पर जमीन बनाई जाती है। यानी दखिल खरिज ऑनलाइन आवेदन बिहार फाइलिंग के तहत बिहार भूमि अभिलेख में किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाना होगा। अब अन्य व्यक्ति से भूमि कर यानि किराया वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार बिहार फाइलिंग-बर्खास्तगी दखिल खरिज ऑनलाइन अप्लाई बिहार एक्ट के अनुसार बिहार रूपांतरण में कृषि भूमि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। जिसे हम आसन भाषा में प्रवेश कहते हैं।
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The process of filing and dismissal of land in Bihar is completely dakhil kharij online apply bihar online. Anyone can apply online from home through online net or from cyber cafe. An acknowledgment is given after applying online. Along with the acknowledgment, all the documents of the land such as the applicant’s Aadhar card, the paper deed of the land registry have to be submitted to the concerned employee of the land. note:- The person whose land is in the name of his grandfather’s great-grandfather. If he sells his land on the basis of Banswali, then the land buyer needs to get the filing rejected. note:- The person who has Jamabandi i.e. his land is in his own name, then in that condition there is no need to get the land rejected by the buyer. They will get a form from the registry office itself, which will have to be filled and submitted, after which the filing of their land will be rejected automatically. दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे किया जाता है ?- बिहार में भूमि को दाखिल करने और खारिज करने की प्रक्रिया पूरी तरह से दखिल खरिज ऑनलाइन है बिहार ऑनलाइन आवेदन करें। कोई भी ऑनलाइन नेट या साइबर कैफे से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक पावती दी जाती है। पावती के साथ ही भूमि के सभी दस्तावेज जैसे आवेदक का आधार कार्ड, जमीन की रजिस्ट्री की कागजी विलेख भूमि के संबंधित कर्मचारी को जमा करना होगा।
- नोट:- जिस व्यक्ति की जमीन उसके दादा के परदादा के नाम हो। यदि वह बांसवाली के आधार पर अपनी जमीन बेचता है, तो जमीन खरीदार को फाइलिंग को खारिज करवाना होगा।
- नोट:- जिस व्यक्ति के पास जमाबंदी यानि उसकी जमीन उसके अपने नाम है तो उस स्थिति में खरीददार से जमीन अस्वीकृत कराने की जरूरत नहीं है। उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय से ही एक फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना होगा, जिसके बाद उनकी जमीन की फाइलिंग स्वत: ही खारिज हो जाएगी।
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- First of all, the land buyer has to go to the official website of the Bihar Land Department, the link of which is given in the link section below. All the information related to the land has to be filled, after that you get an acknowledgment. dakhil kharij online apply bihar With acknowledgment, all the documents of the land such as the applicant’s Aadhar card, land registry paper deed have to be submitted to the concerned employee.
- सबसे पहले भूमि खरीदार को बिहार भूमि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक नीचे दिए गए लिंक सेक्शन में दिया गया है। जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां भरनी होती हैं, उसके बाद आपको एक पावती मिलती है। दखिल खरिज ऑनलाइन आवेदन बिहार पावती के साथ भूमि के सभी दस्तावेज जैसे आवेदक का आधार कार्ड, भूमि रजिस्ट्री पेपर डीड संबंधित कर्मचारी को जमा करना होगा।
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